One Nation One Ration Card
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इस Article में आप राशन कार्ड से सम्बंधित समस्त जानकरी प्राप्त करेंगे जैसे कि Ration Card Form PDF, How to Add Name in Ration card and what is One Nation One Ration card तो बने रहिये हमारे साथ चलिये शुरु करते हैं…
Table of Contents
Ration card (राशन कार्ड)
राशन कार्ड(Ration Card) भारत में नागरिकता(Citizenship) का एक प्रमाण(Proof) है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली(public distribution system) द्वारा उचित दरों पर भोजन(Food) और बुनियादी आवश्यकताओं(basic requirements) के लिए पात्रता(Eligibility) प्रदान करता है।
आधार कार्ड(Aadhar card) के बाद, राशन कार्ड(Ration card) भारत में किसी की नागरिकता(Citizenship) के लिए सबसे प्रतिष्ठित आईडी प्रमाण(Reputed ID Proof) / दस्तावेजों(Documents) में से एक है। यह आईडी प्रूफ(Id proof) राज्य सरकार द्वारा प्रदान और मान्य(valid) है।
Apply for Ration card |
राशन कार्ड(Ration card) को पश्चिमी देशों(western countries) के समान एक खाद्य कूपन(food coupons) माना जाता है। राशन कार्ड(Ration card) का उपयोग एक डोमिसाइल प्रमाण पत्र(domicile certificate), जन्म प्रमाण पत्र(Birth certificate), मतदाता पहचान पत्र(voter id card) आदि बनाने के लिए आवेदन करने के प्रमाण(proof) के रूप में भी किया जाता है।
जो कोई भी भारत का वैध नागरिक(Lawful Citizen) है, वह सरल प्रक्रियाओं(simple procedures) के माध्यम से स्वयं का राशन कार्ड(Ration Card) प्राप्त कर सकता है। यहां आपको बताया गया है कि राशन कार्ड(Ration card) के लिए ऑनलाइन आवेदन(Online Apply) कैसे किया जाता है।
राशन कार्ड(Ration card) भारत में राज्य सरकारों(State Governments) द्वारा घरों में जारी किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज(official document) हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली(public distribution system) से सब्सिडी(subsidy) वाले अनाज खरीदने के लिए पात्र(Eligible) हैं। ये भारतीय नागरिकों(Indian citizens) के लिए एक सामान्य पहचान(common identity) के रूप में भी काम करता है।
एनएफएसए(NFSA) के तहत, भारत में सभी राज्य सरकारों(State Governments) को ऐसे परिवारों(Families) की पहचान करनी है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली(public distribution system) से सब्सिडी वाले अनाज(Grain) खरीदने के लिए पात्र(Eligible) हैं और उन्हें राशन कार्ड(Ration card) प्रदान करते हैं। एनएफएसए(NFSA) के तहत दो प्रकार के राशन कार्ड हैं:
• प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) राशन कार्ड(Ration card): ये राशन कार्ड ऐसे परिवारों(Families) को जारी किए जाते हैं जो अपनी राज्य सरकार(State Government) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों(prescribed eligibility criteria) को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्राथमिकता(priority) वाला घर प्रति माह प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न(food grains) का हकदार है।
• अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड(Ration card): ये राशन कार्ड “गरीब से गरीब”(“poorest of the poor”) परिवारों को जारी किए जाते हैं। प्रत्येक AAY कार्ड धारक(card holder) प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न(food grains) का हकदार है।
NFSA लागू होने से पहले, तीन प्रकार के राशन कार्ड(Ration Card) थे:
• गरीबी रेखा से ऊपर (APL) राशन कार्ड(Ration Card): ये राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर(Above Poverty Line) रहने वाले परिवारों(Families) को जारी किए गए थे (जैसा कि योजना आयोग(Planning Commission) द्वारा अनुमान(Estimate) लगाया गया है) इन परिवारों को 15 किलोग्राम खाद्यान्न(food grains) (उपलब्धता के आधार पर) दिया जाता है।
• गरीबी रेखा के नीचे (BPL) राशन कार्ड(Ration card): ये राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे(Below the Poverty Line) रहने वाले परिवारों(Families) को जारी किए गए थे। इन परिवारों को 25-35 किलोग्राम खाद्यान्न(food grains) दिया जाता है।
• अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड(Ration card): ये राशन कार्ड “गरीब से गरीब”(“Poorest of the Poor”) परिवारों को जारी किए गए थे। इन परिवारों(Families) को 35 किलोग्राम खाद्यान्न(food grains) दिया जाता है।
Who can Apply for a Ration Card?
कोई भी व्यक्ति(Person) जो भारत का कानूनी नागरिक(Legal citizen of India) है, वो राशन कार्ड के लिए आवेदन(Apply) कर सकता है। कानून(Law) के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चे [नाबालिग(Minor)] अपने माता-पिता(Parents) के राशन कार्ड में शामिल हैं। हालाँकि, एक उपयोगकर्ता(Consumer) एक अलग राशन कार्ड(Ration card) के लिए आवेदन(Apply) कर सकता है जब वे 18 वर्ष से अधिक आयु(Age) के होते हैं।
Ration card online |
राशन कार्ड(Ration card) दो प्रकार के होते हैं: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) राशन कार्ड(Ration card) और गैर-बीपीएल(non-BPL) राशन कार्ड। बीपीएल(Below Poverty Line) राशन कार्ड श्रेणी में, भोजन(Food), ईंधन(Fuel) और अन्य सामानों पर विभिन्न सब्सिडी(subsidy) के अधिकार के आधार पर रंगों(colors) द्वारा अलग किए गए नीले(Blue) / पीले(Yellow) / हरे(Green) / लाल(Red) राशन कार्ड हैं।
व्हाइट राशन कार्ड(white ration card) गरीबी रेखा से ऊपर(Above Poverty Line) रहने वाले लोगों के लिए हैं।
Ration Card Application Process
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(National Food Security Act) की धारा 10 (1A और 1B) में राज्यों(States) की आवश्यकता है कि सरकारें(Governments) एनएफएसए(NFSA) के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर प्राथमिकता(priority) के तहत कवर(cover) किए जाने वाले परिवारों(Families) और एएवाई(AAY) श्रेणियों की पहचान करें और सार्वजनिक डोमेन(public domain) में चिन्हित पात्र परिवारों(eligible families) की सूची तैयार करें।
NFSA के अधिनियमित(Enacted) होने के बाद, सभी राज्य सरकारों(State Governments) ने राशन कार्ड(Ration card) जारी करने के लिए परिवारों(Families) की पहचान करने के लिए पात्रता मानदंड(eligibility criteria) का एक समूह विकसित किया। इस पात्रता मानदंड(eligibility criteria) के आधार पर, नए राशन कार्ड(Ration card) जारी किए गए थे।
कुछ राज्यों (जैसे बिहार और मध्य प्रदेश) में, राज्य सरकारों(State Governments) ने घरों की पहचान करने और नए राशन कार्ड(Ration card) जारी करने के लिए मौजूदा डेटा(existing data) (जैसे सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) का इस्तेमाल किया। अन्य राज्यों(States) (जैसे छत्तीसगढ़ और ओडिशा) में, पात्र परिवारों(eligible families) को एक स्व-घोषणा प्रक्रिया(self declaration process) के माध्यम से नए राशन कार्ड(Ration card) के लिए आवेदन करना था।
Documents Required to Apply for Ration Card
राशन कार्ड(Ration Card) के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज(Documents) जमा करने होंगे:
• आधार कार्ड(Aadhar card)
• मोबाइल नंबर(Mobile number)
• आपके घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों(Family members) की पासपोर्ट साइज फोटो(Passport size photo)
• पैन कार्ड(PAN card)
• पिछला बिजली का बिल(Electricity Bill)
• आपका आय प्रमाण पत्र(Income certificate)
• जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र(Category certificate)
• बैंक पासबुक(Bank passbook) और आपकी पासबुक के पहले पृष्ठ(First page) की एक फोटोकॉपी(photocopy)।
• आपके गैस कनेक्शन(Gas connection) का विवरण
UP Ration Card online Apply
आप अपने राशन कार्ड आवेदन(Ration card Application) को डाउनलोड और प्रिंट(Print) कर सकते हैं। आपको फॉर्म(Form) संबंधित प्राधिकरण(concerned authority) की आधिकारिक वेबसाइट(official website) पर मिल जाएगा।
• उदाहरण के लिए एफसीएस(FCS), यूपी की आधिकारिक वेबसाइट(official website) यानी https://fcs.up.gov.in पर जाएं।
• एक बार जब आप मुखपृष्ठ(Home Page) पर पहुँच जाते हैं, तो “डाउनलोड फ़ॉर्म”(Download form) चुनें।
• ड्रॉपडाउन(Drop down) सूची से, “आवेदन प्रपत्र”(application form) पर क्लिक करें। आप शहरी(Urban) और ग्रामीण(Rural) क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र(Application form) के लिंक देखेंगे।
• अपना आवेदन फॉर्म लिंक(Application form link) चुनें। अब, आवेदन फॉर्म(Application form) दिखाई देगा।
• आवेदन पत्र(Application form) डाउनलोड करें।
• अपना फॉर्म प्रिंट(Print Form) करें और सभी विवरण(Details) भरें।
• क्षेत्रीय सीएससी केंद्र(Regional CSC Center) या तहसील केंद्र(Tehsil Center) पर आवेदन(Application) जमा करें।
• (कोई भी आवेदन पत्र(Application form) जिसमें गलत या अधूरी(wrong or incomplete) जानकारी है उसे अस्वीकार(Reject) कर दिया जाएगा)
Ration Card Form PDF Download
Apply for new ration card under NFSA
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(National Food Security Act), 2013 (NFSA) के तहत लाभार्थियों(Beneficiaries) / परिवारों की पहचान और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता घरेलू (PHH) राशन कार्ड(Ration card) जारी करना संबंधित राज्य सरकार(Concerned State Government) प्रशासन द्वारा निपटाया जाता है।
Ration card online apply |
नए राशन कार्ड(New Ration Card) के लिए आवेदन(Apply) करने या आवेदन की प्रक्रिया(Application Process) जानने के लिए, कृपया क्लिक(Click) करके संबंधित राज्य(concerned state) / केन्द्र शासित प्रदेश(Union territories) के खाद्य पोर्टलों(food portals) पर जाएँ
Check application status of Ration Card
Ration Card online check |
विभिन्न राज्यों(States) के लिए राशन कार्ड आवेदन की स्थिति(Ration card Application status) की जाँच करें। यह सेवा उपभोक्ता मामलों(consumer affairs), खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(Ministry of Food and Public Distribution) द्वारा भारत के पीडीएस पोर्टल(PDS Portal) द्वारा प्रदान की जाती है।
उपयोगकर्ता(Users) राज्य का नाम चुन सकते हैं और अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति(Ration card Application status) की जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी(information) भर सकते हैं।
One Nation One Ration Card
वित्त मंत्री ने मार्च 2021 तक सभी राज्यों(States) और यूटीआर(UTR) में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card)’ प्रणाली के राष्ट्रव्यापी रोलआउट(Nationwide rollout) की घोषणा की है। अब तक, लगभग 20 राज्य(States) अंतर-राज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी(Inter-State Ration Card Portability) को लागू करने के लिए बोर्ड(Board) पर आ गए हैं।
वन नेशन वन राशन कार्ड(One Nation One Ration Card) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी(Beneficiary) विशेष रूप से प्रवासी(Migrant) अपनी पसंद की किसी भी पीडीएस दुकान(PDS Shop) से देश भर में पीडीएस(PDS) का उपयोग कर सकें।
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Public Distribution System (PDS)
PDS Portal of India |
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों(food grains) के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन(Management) की प्रणाली(System) के रूप में विकसित(developed) हुई। इन वर्षों में, पीडीएस(PDS) देश में खाद्य अर्थव्यवस्था(food economy) के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति(Government policy) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
पीडीएस(PDS) प्रकृति का पूरक है और इसका उद्देश्य(Objective) किसी भी वस्तु को घर या समाज(Society) के किसी तबके(Group) को वितरित करना नहीं है। पीडीएस(PDS) केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों(Union Territory Governments) की संयुक्त जिम्मेदारी(Joint responsibility) के तहत संचालित(Operate) होता है।
भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) के माध्यम से केंद्र सरकार(Central Government) ने राज्य सरकारों(State Governments) को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण(Storage), परिवहन(transportation) और थोक आवंटन(bulk allocation) की जिम्मेदारी दी है।
राज्य(State) के भीतर आवंटन(allotment), पात्र परिवारों की पहचान(Identification of eligible families), राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के कामकाज की निगरानी(Monitoring) सहित संचालन(Operation) की जिम्मेदारी राज्य सरकारों(State Governments) के साथ बाकी है।
पीडीएस(PDS) के तहत, वर्तमान में गेहूं(Wheat), चावल(Rice), चीनी और केरोसिन(kerosene) जैसे खाद्यानों को वितरण(Distribution) के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों(Union Territories) को आवंटित किया जा रहा है।
कुछ राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश(Union Territories) भी पीडीएस आउटलेट्स(PDS Outlets) जैसे दालों(pulses), खाद्य तेलों(edible oils), आयोडीन युक्त नमक, मसालों(condiments) आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर खपत(Consumption) की अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण(Distribution) करते हैं।
Check Ration Card details of PDS beneficiaries online
Search Beneficiary details Ration card |
विभिन्न राज्यों(States) में सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के लाभार्थियों(Beneficiaries) के राशन कार्ड विवरण(ration card details) की जाँच PDS की आधिकारिक website पर कर सकते हैं। उपयोगकर्ता(Users) लाभार्थियों(Beneficiaries) के राज्यवार विवरण(State wise detail), उन्हें वस्तुओं का आवंटन(Allotment) और राशन कार्ड(Ration card) से संबंधित अन्य जानकारी पा सकते हैं।
Ration Card Details on State-UT Portals
How to Add Name in Ration Card online
(Ration Card Form 4)
फॉर्म – 4 एनएफएसए(NFSA)/आरकेएसवाई(RKSY) के तहत छूटे हुए परिवार के सदस्यों(Family members) को शामिल करना
लाभार्थी(Beneficiary) इस फॉर्म को भरकर मौजूदा राशन कार्ड(existing ration card) में नया नाम जोड़ सकता है। लाभार्थी(Beneficiary) ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड(Online form download) कर आवश्यक दस्तावेजों(Documents) के साथ जोनल(Zonal) / मामलातदार कार्यालय(Office) के पास जमा कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
1. आवेदन पत्र(Application form)।
2. मूल राशन कार्ड(Original Ration Card)।
3. निवास का प्रमाण(Domicile certificate)।
4. स्थानीय प्रमाण पत्र(local certificate) / चुनाव कार्ड(election card) / पैन(PAN) / ड्राइविंग लाइसेंस(Driving Licence) / (Passport) पासपोर्ट।
5. जन्म तिथि का प्रमाण(Birth Certificate) (जन्म प्रमाण पत्र/10th पास Certificate/घोषित/अन्य)
6. मूल रूप में समर्पण प्रमाण पत्र(surrender certificate) (शामिल करने के लिए, यदि कोई हो)
Download Ration Card Form 4 PDF
Ration Card Name Correction
How to change Address in Ration Card online
(Ration Card Form 5)
फॉर्म – 5 एनएफएसए(NFSA)/आरकेएसवाई कार्ड में नाम(Name) और पते(Address) का सुधार
यदि आप अपने राशन कार्ड(Ration Card) में नाम और पते का सुधार(Correction) करना चाहते हैं तो निम्न फोर्म(Form) को भरे
Ration card correction form pdf
Ration Card Transfer Form
(Ration Card Form 6)
फॉर्म -6 एनएफएसए(NFSA)/आरकेएसवाई कार्ड में एफपीएस(FPS) का परिवर्तन
यदि आप अपने राशन कार्ड(Ration card) को एक पते से दूसरे पते पर स्थानांतरित(Transfer) करना चाहते हैं तो निम्न फार्म(Form) को भर कर जमा करे
Download Ration Card Form 6 PDF
Ration Card Surrender Form
(Ration Card Form 7)
फॉर्म -7 राशन कार्ड सरेंडर(surrender) करने के लिए आवेदन पत्र एनएफएसए(NFSA)/आरकेएसवाई पात्र लाभार्थी(Beneficiary)
How to Apply for duplicate Ration card
(Ration Card Form 9)
फॉर्म -9 गुम, क्षतिग्रस्त(damaged) और विकृत कार्ड के खिलाफ डुप्लीकेट कार्ड(Duplicate Card) प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र
Ration Card Form 8
फॉर्म -8 आरकेएसवाई-II कार्ड और सामान्य गैर-सब्सिडी(non subsidized) वाली कार्ड को आरकेएसवाई-I कार्ड में बदलने के लिए आवेदन
For other Ration Card Form PDF follow this link : Ration Card Form PDF Download
Aadhar Link to Ration card online
कई राज्य आधार कार्ड(Aadhar card) को राशन कार्ड से ऑनलाइन लिंक(online link) करने का विकल्प प्रदान करते हैं और चरण(Step) इस प्रकार हैं:
चरण 1: अपने राज्य के पीडीएस पोर्टल(PDS Portal) की आधिकारिक वेबसाइट(official website) पर जाएं
चरण 2: अपना राशन कार्ड नंबर(Ration card number) दर्ज करें
चरण 3: अपना आधार नंबर(Aadhar number) दर्ज करें
चरण 4: अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर(Registered mobile number) दर्ज करें
चरण 5: आगे बढ़ने के लिए जारी रखें(Continue)/सबमिट(Submit) बटन पर क्लिक(Click) करें
चरण 6: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर(Registered mobile number) पर एक ओटीपी(OTP) भेजा जाएगा
चरण 7: राशन कार्ड आधार लिंक(Ration Card Aadhar Link) के लिए अपना अनुरोध(Request) जमा करने के लिए प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करें
नोट: अभी तक, राशन कार्ड आधार लिंक(Ration Card Aadhar Link) के लिए कोई आधिकारिक पोर्टल(official portal) नहीं है, जिसके कारण राशन कार्ड(Ration card) के लिए हर राज्य का अपना पोर्टल(portal) है।
Ration Card FAQs
1. राशन कार्ड(Ration card) बनबाने के लिए न्यूनतम आयु(minimum age) कितनी होनी चाहिए?
18 बर्ष (18 Years)
2. मैं राशन कार्ड(Ration card) में सदस्य(member) कैसे जोड़ सकता हूं?
अपनी राज्य सरकार(State Government) की आधिकारिक() official खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग(Department of Food and Civil Supplies) की वेबसाइट पर जाएँ। राशन कार्ड अनुभाग(Ration Card Section) पर, नए सदस्यों(Members) के लिंक का चयन करें।
एक बार जब आप सभी विवरण(Details) भरते हैं और आवश्यक दस्तावेज(documents) अपलोड(upload) करते हैं, तो दस्तावेजों(documents) और जानकारी के सत्यापन(verification) के पूरा होने के बाद नया सदस्य(member) जोड़ा जाएगा।
3. नया राशन कार्ड(Ration card) प्राप्त करने में मुझे कितना समय लगेगा?
अपने आवेदन पत्र(Application form) को आवश्यक दस्तावेजों(documents) के साथ जमा करने के बाद, आपके सभी दस्तावेजों(documents) के सत्यापन(verification) के बाद आपका राशन कार्ड 15 दिनों के समय में जारी किया जाएगा।
4. राशन कार्ड(Ration card) के लिए आवेदन करने पर क्या कोई आवेदन शुल्क(Application fees) है?
नहीं, कोई आवेदन शुल्क(Application fees) नहीं है जब आप राशन कार्ड(Ration card) के लिए आवेदन(Apply) करेंगे। हालांकि, आपको कार्ड जमा करते समय 100 रुपये का भुगतान करना होगा।
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