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PAN Card Kaise Banaye
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What is PAN: पैन क्या है?
(PAN Card Kya hota hai)
PAN, या स्थायी खाता संख्या(Permanent Account Number), एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक अद्वितीय संख्या(Alphanumeric Unique Number) है। आयकर विभाग आयकर अधिनियम(Income Tax Act) और नियमों के अनुसार पैन(PAN) जारी करता है। वित्तीय संस्थानों(Financial Institutions) और एजेंसियों को भी पैन(PAN) की आवश्यकता होती है।
Permanent Account Number
एक स्थायी खाता संख्या (PAN) एक दस-वर्ण अक्षरांकीय(Ten-Character Alphanumeric) पहचानकर्ता है, जिसे भारतीय आयकर विभाग(Indian Income Tax Department) द्वारा, किसी भी “व्यक्ति” के लिए, जो इसके लिए आवेदन(Apply) करता है या जिसे विभाग आवंटित(Department Allot) करता है, को “पैन कार्ड”(PAN Card) के रूप में जारी किया जाता है।
एक आवेदन(Application) के बिना नंबर यदि उपयोगकर्ता(user) इसे भौतिक(Physical) रूप से प्राप्त नहीं करना चाहता है तो इसे एक पीडीएफ(PDF) के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है।
PAN Card |
एक पैन(PAN) भारतीय आयकर अधिनियम(Indian Income Tax Act), 1961 के तहत पहचानी जाने वाली सभी न्यायिक संस्थाओं(Judicial Institutions) को जारी किया गया एक विशिष्ट पहचानकर्ता(unique identifier) है। आयकर पैन(PAN) और इससे जुड़ा कार्ड आयकर अधिनियम(Income Tax Act) की धारा(Section) 139 AA के तहत जारी किया जाता है।
यह भारतीय आयकर विभाग(Indian Income Tax Department) द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) की देखरेख में जारी किया जाता है और यह पहचान(Identification) का एक महत्वपूर्ण प्रमाण(proof) भी है।
यह एक वैध वीजा(valid visa) के अधीन विदेशी नागरिकों(foreign nationals) (जैसे निवेशक) को भी जारी किया जाता है, और इसलिए पैन कार्ड(PAN card) भारतीय नागरिकता(Indian citizenship) के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य(accept) नहीं है। आयकर रिटर्न(income tax return) दाखिल करने के लिए पैन(PAN) आवश्यक है।
Uses of PAN
पैन(PAN) का प्राथमिक उद्देश्य(primary purpose) सभी वित्तीय लेनदेन(financial transactions) के लिए एक सार्वभौमिक पहचान(universal identity) लाना है और मौद्रिक लेनदेन(monetary transaction) का ट्रैक करके कर चोरी(tax evasion) को रोकना है, विशेष रूप से उच्च-निवल मूल्य(high net worth) वाले व्यक्तियों को जो अर्थव्यवस्था(Economy) को प्रभावित(affected) कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न(income tax return) दाखिल करते समय, स्रोत(source) पर कर कटौती(deduction), या आयकर विभाग(Income tax department) के साथ किसी अन्य संचार(communication) के समय पैन(PAN) को उद्धृत करना अनिवार्य है।
पैन(PAN) एक नया बैंक खाता(Bank account) खोलने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज(mandatory documents), एक डीमैट खाता(Demat account), एक नया लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन(landline telephone connection) / एक मोबाइल फोन कनेक्शन(mobile phone connection), विदेशी मुद्रा की खरीद(purchase of foreign currency), 50,000 से ऊपर के बैंक जमा(Bank deposit), अचल संपत्तियों(fixed assets), वाहनों आदि की खरीद और बिक्री(buying and selling) के लिए अनिवार्य(mandatory) रूप से प्रयोग किया जाता है।
Online PAN Application: PAN card kaise banaye
PAN Apply online |
PAN ONLINE APPLICATION – PAN card kaise banaye
इंटरनेट(Internet) के माध्यम से पैन(PAN) के नए आवंटन(allotment) के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, पैन डेटा(PAN data) में परिवर्तन या सुधार के लिए अनुरोध(request) या पैन कार्ड (मौजूदा पैन) के पुनर्मुद्रण(Reprint) का अनुरोध भी इंटरनेट(Internet) के माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन NSDL के (https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html) या UTITSL के पोर्टल (https://www.pan.utiitsl.com/PAN/index) के माध्यम से किया जा सकता है।
पैन(PAN) के लिए आवेदन करने का शुल्क रु 93 भारतीय संचार(Indian communication) पते के लिए (माल और सेवा कर को छोड़कर) और रु 864 विदेशी संचार(foreign communication) पते के लिए (goods and services tax को छोड़कर)। आवेदन शुल्क(Application fee) का भुगतान क्रेडिट(Credit) / डेबिट कार्ड(Debit card), डिमांड ड्राफ्ट(demand draft) या नेट-बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
एक बार आवेदन(Application) और भुगतान(Payment) स्वीकार करने के बाद, आवेदक(Applicant) को NSDL / UTITSL को कूरियर(courier) / पोस्ट के माध्यम से सहायक दस्तावेज(supporting documents) भेजने की आवश्यकता होती है। दस्तावेजों(documents) की प्राप्ति के बाद ही, पैन आवेदन(PAN Application) को NSDL / UTITSL द्वारा संसाधित(processed) किया जाएगा।
नए पैन(PAN) आवेदन के लिए, व्यक्तिगत(Individual) और एचयूएफ(HUF) आवेदकों के मामले में, यदि संचार(communication) के लिए पते(Address) को कार्यालय के रूप में चुना जाता है, तो कार्यालय पते(Office address) के प्रमाण(proof) के साथ आवासीय पते(residential address) का प्रमाण NSDL को प्रस्तुत करना होगा।
RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन लेनदेन निष्पादित(online transactions execute) करते समय ई-कॉमर्स लेनदेन(e-commerce transactions) करने वाली संस्थाओं(organization) को पिन (personal identification number) प्रदान करना आवश्यक है।
इसलिए, क्रेडिट कार्ड(credit card) / डेबिट कार्ड(debit card) / नेट बैंकिंग(Net banking) का उपयोग करके ऑनलाइन पैन(online PAN) / टैन (TAN) आवेदन के लिए भुगतान(Payment) करने से पहले, आवेदक(applicant) को उन बैंकों से पिन(PIN) प्राप्त करना आवश्यक है जिनके क्रेडिट कार्ड(credit card) / क्रेडिट कार्ड(debit card) / नेट बैंकिंग(Net Banking) का उपयोग किया जा रहा है।
STEPS FOR ONLINE APPLICATION
(PAN Card kaise banaye)
1. Apply Online
08 अप्रैल, 2012 से, पैन(PAN) के लिए आईटीडी(ITD) द्वारा निर्धारित नए रूपों में आवेदन(Apply) करना आवश्यक है। भारतीय नागरिकों(Indian citizens) को संशोधित फॉर्म 49A में ‘नए पैन के आवंटन के लिए‘(‘For allotment of new PAN’) अपना आवेदन(Application) प्रस्तुत करना होगा।
विदेशी नागरिकों(Foreign Nationals) को नए अधिसूचित फॉर्म 49AA में केवल ‘नए पैन के आवंटन के लिए अपना आवेदन‘(‘Your application for allotment of new PAN’) जमा करना होगा।
व्यक्तिगत(Individual) और एचयूएफ(HUF) आवेदकों के मामले में नए पैन(PAN) आवेदनों के लिए, यदि संचार(Communication) के लिए पते(Address) को कार्यालय के रूप में चुना जाता है, तो आवासीय पते(residential address) के प्रमाण के साथ कार्यालय पते(office address) का प्रमाण NSDLई-गवर्नमेंट(e-government) को प्रस्तुत करना होगा।
Application for allotment of New PAN (Form 49A) – Applicable for Citizens of India
इस फॉर्म(Form) का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब आवेदक(Applicant) ने कभी पैन(PAN) के लिए आवेदन(Apply) नहीं किया हो या उसके पास पैन(PAN) आवंटित न हो। एक आवेदक आयकर विभाग (ITD) की वेबसाइट(website) पर जाकर यह पता कर सकता है कि उसे पैन आवंटित(PAN allotted) किया गया है या नहीं।
a. केवल भारतीय नागरिकों(Indian citizens) को पैन के आवंटन(PAN Allotment) के लिए आवेदन(Application) जमा करने के लिए इस फॉर्म(Form) का उपयोग करना चाहिए। भारत के बाहर(outside India) स्थित भारतीय नागरिक(Indian citizens) भी इस फॉर्म(Form) का उपयोग कर सकते हैं।
b. आवेदक(Applicant) शुरू में आवेदक की श्रेणी(Category) व शीर्षक के साथ फार्म 49A का चयन(Select) करके पंजीकरण(Registration) करेंगे और आवश्यक विवरण(Detail) दर्ज करेंगे एवं अंत में फॉर्म(Form) जमा(Submit) करेंगे।
फॉर्म(Form) भरने से पहले एक टोकन नंबर(Token number) प्राप्त होगा और आवेदक(Applicant) को दिखाया जाएगा। यह टोकन नंबर(Token number) संदर्भ प्रायोजन(reference sponsorship) के लिए ई-मेल आईडी(E-mail Id) (आवेदन फॉर्म में प्रदान की गयी) पर भी भेजा जाएगा।
आवेदन पत्र(Application Form) में दर्ज विवरणों(Details) को सेव(Save) करने की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि इसकी मदद से आवेदक(Applicant) सामयिक टोकन नंबर(current token number) का उपयोग कर फॉर्म(form) को जमा(submit) करने से पहले अपने डाटा(data) को देख और संपादित(Edit) कर सकें।
c. ऑनलाइन पैन आवेदन(Online PAN Application) भरते समय आवेदक(Applicant) चार विकल्पों(options) में से किसी एक का चयन(select) कर सकता है।
d. यदि जमा(submit) किया गया डाटा(data) किसी भी प्रारूप(format) स्तर पर सत्यापन(verification) में विफल(fail) रहता है, तो स्क्रीन(screen) पर त्रुटि(यों)(Error) को इंगित करते हुए प्रतिक्रया(Feedback) दर्शायी जाएगी। आवेदक(Applicant) को त्रुटि(यों)(Errors) को ठीक कर, फॉर्म(Form) को दुबारा जमा(Submit) करना होगा।
e. यदि कोई प्रारूप स्तरीय(Format level) त्रुटि(यां)(Errors) नहीं है, तो आवेदक(Applicant) द्वारा भरे गए डाटा(data) के साथ एक पुष्टि स्क्रीन(confirmation screen) प्रदर्शित की जाएगी।
f. आवेदक(Applicant) उसे संपादित(Edit) या उसकी पुष्टि(Confirm) कर सकता है।
2. Payment (भुगतान):
If Physical PAN Card is required:
पैन(PAN) आवेदन फॉर्म(Application Form) जमा करते समय, आवेदक(Applicant) को यह बताना होगा कि भौतिक पैन कार्ड(Physical PAN card) की आवश्यकता है या नहीं, यदि आवेदक(Applicant) भौतिक पैन कार्ड(Physical PAN card) के विकल्प को चुनता है, तो भौतिक पैन कार्ड(Physical PAN card) को प्रिंट कर पत्र-व्यवहार पते(communication address) पर भेज दिया जाएगा।
पीडीएफ प्रारूप(PDF Format) में ई-पैन कार्ड(E-PAN Card) आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी(E-mail Id) पर भेजा जाएगा, बशर्ते आपने ई-मेल आईडी(E-mail Id) प्रदान की हो। शुल्क(Fees) इस प्रकार लागू है:
PAN Card Fees |
If Physical PAN Card is not required:
यदि भौतिक पैन कार्ड(Physical PAN card) की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदक(Applicant) को पैन आवेदन जमा(PAN Application submit) करते समय सूचित करना होगा। ऐसे मामलों में, ई-मेल आईडी(E-mail ID) प्रदान करना अनिवार्य है और ई-मेल आईडी(E-mail ID) पर पैन आवेदक को ई-पैन कार्ड(E-PAN card) भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में भौतिक पैन कार्ड(Physical PAN card) नहीं भेजा जाएगा। शुल्क(Fees) इस प्रकार लागू है:
PAN Card Fees |
g. ऑनलाइन फॉर्म(online form) भरते समय यदि दिया जाने वाला पता(Address) अथार्त कार्यालय का पता(office address) या आवासीय पता(Residential address), विदेशी पता(foreign address) है, तो भुगतान(payment) मुंबई (NSDL-PAN के पक्ष में) में देय क्रेडिट कार्ड(credit card)/डेबिट कार्ड(debit card)/नेट बैंकिंग(Net Banking)/डिमांड ड्राफ्ट(Demand draft) के माध्यम से किया जा सकता है।
वर्तमान(presently) में यह सुविधा चुनिंदा देशों(select countries) के लिए उपलब्ध है। अन्य देशों(other countries) के आवेदक नीचे दिए गए बिंदु (5) में दिए गए संपर्क विवरण(contact details) पर NSDL e-Governance से संपर्क कर सकते हैं।
h. हालांकि, यदि ऑनलाइन आवेदन(online application) ई-केवाईसी(E-KYC) और ई-साइन(E-Sign) पेपरलेस आवेदन(Paperless Application) / ई-साइन(E-Sign) स्कैन आधारित(Scan Based) / डीएससी स्कैन(DSC Scan) आधारित विकल्प (Physical मोड के अलावा) के माध्यम से किया जाता है, तो भुगतान(Payment) केवल क्रेडिट कार्ड(Credit card) / डेबिट कार्ड(Debit card) या नेट बैंकिंग(Net Banking) के माध्यम से किया जा सकता है।
i. आवेदक(Applicant) का नाम और पावती संख्या(Acknowledgment number) डिमांड ड्राफ्ट(demand draft) के पीछे अंकित होनी चाहिए।
j. क्रेडिट कार्ड(Credit card) / डेबिट कार्ड(Debit card) / नेट बैंकिंग(Net Banking) भुगतान – क्रेडिट कार्ड(Credit card) / डेबिट कार्ड(Debit card) / नेट बैंकिंग(Net Banking) भुगतान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति(Authorized person) इस प्रकार हैं:
PAN Payment Method |
सफल क्रेडिट कार्ड(Credit card) / डेबिट कार्ड(Debit card) / नेट बैंकिंग(Net Banking) भुगतान पर, पावती प्रदर्शित(acknowledgment displayed) की जाएगी। आवेदक पावती(Acknowledgment) को सेव(Save) कर सकता है एवं प्रिंट(Print) निकाल सकता है और नीचे दिए गए पॉइंट ‘ब- दस्तावेजों(Point ‘B’ Documents) को जमा करने का मोड़’ में उल्लिखित के अनुसार NSDL को भेजें।
3. ACKNOWLEDGMENT
k. पुष्टि(Confirm) होने पर, और क्रेडिट कार्ड(Credit card)/ डेबिट कार्ड(Debit card)/ नेट बैंकिंग(Net Banking) भुगतान (सफल भुगतान पर) के मामले में, डाउनलोड(Download) करने योग्य पावती रसीद(acknowledgment receipt) के साथ एक पावती(acknowledgment) वाली स्क्रीन(Screen) दर्शायी जाएगी।
एक ई-मेल(E-mail) जिसमें इस पावती रसीद(acknowledgment receipt) (PDF Format में) के साथ-साथ भुगतान रसीद(Payment receipt) (PDF Format में) संलग्नक(Attachment) के रूप में आवेदन में उल्लिखित आवेदक की ई-मेल आईडी(E-mail Id) पर भेजी जाएगी।
l. आवेदक(Applicant) इस पावती(Acknowledgment receipt) को सेव कर प्रिंट निकालेंगे।
m. ”नए पैन के आवंटन के लिए आवेदन”(Application for allotment of new PAN) करने वाले ‘ वैयक्तिक‘(Individual) आवेदकों को पावती(Acknowledgment) में प्रदान की गई जगह में दो हालिया रंगीन फोटोग्राफ(recent color photograph) (3.5 सेमी x 2.5 सेमी) चिपकानी(Past) चाहिए। फोटोग्राफ(photograph) को स्टेपल(staple) कर या क्लिप(Clip) की सहायता से नहीं लगाना चाहिए।
[पैन कार्ड(PAN Card) पर फोटो की स्पष्टता(clarity) फॉर्म पर चिपकाए गए फोटोग्राफ(photograph) की गुणवत्ता(quality) और स्पष्टता(clarity) पर निर्भर करेगी।]
n. पावती(Acknowledgment) के बाईं ओर(Left side) हस्ताक्षर / बाएं हाथ के अंगूठे(left thumb) का छाप इस तरह से दिया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर(Signature) का हिस्सा फोटो(Photo) के साथ-साथ पावती रसीद(Acknowledgment receipt) पर भी हो।
o. हस्ताक्षर(Signature)/बाएं हाथ के अंगूठे की छाप(left hand thumb impression) पावती पर दाई ओर(Right side) चिपकाए हुए फोटोग्राफ(photograph) पर नहीं होना चाहिए। यदि इस तस्वीर(Photo) पर कोई निशान(Mark) है जैसे कि यह आवेदक के चेहरे की स्पष्ट दृश्यता(clear visibility) में बाधा डालता है, तो आवेदन संसाधित(Application processed) नहीं किया जा सकता है।
p. हस्ताक्षर(Signature) / बाएं अंगूठे का निशान(left hand thumb impression) केवल पावती में दिए गए खाने(column) के भीतर होना चाहिए। गैर- वैयक्तिक(non-personal) पैन आवेदकों के मामले में, पावती रसीद(Application processed) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(authorized signatory) द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी (HUF के मामले में कर्ता(Performer), कंपनी के मामले में निदेशक(Director), साझेदारी फर्म के मामले में भागीदार(partner) / संस्था के मामले में ट्रस्टी(trustee), एलएलपी और शेष श्रेणियों में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(authorized signatory))।
गैर-व्यक्तियों(non-individuals) से पैन आवेदनों(PAN Applications) के मामले में, पैन आवेदन पत्र(PAN Application Form) 49A पर सील और / या स्टाम्प(Stamp) की आवश्यकता नहीं है।
q. यदि अंगूठे की छाप(Thumb Impression) लगाई जाती है, तो उसे आधिकारिक मुहर(official seal) और स्टाम्प के तहत एक मजिस्ट्रेट(Magistrate) या एक नोटरी(Notary) पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी(Gazetted officer) द्वारा सत्यापित(Verify) किया जाना चाहिए।
MODE OF SUBMISSION OF DOCUMENTS
a. यदि ऑनलाइन पैन आवेदन(Online PAN Application) जमा करने का भौतिक तरीका(physical method) चुना गया है, तो डिमांड ड्राफ्ट(demand draft) के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित(Signed), फोटो को चिपका(Pasted) दिया गया है [‘व्य्वक्तिगत’(individual) के मामले में], यदि कोई हो और पहचान का प्रमाण(proof of identification), पते का प्रमाण(address proof) तथा जन्मतिथि का प्रमाण(DOB proof) को निम्न पते पर भेजना आवश्यक है।
इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट(Income Tax PAN Service Unit), एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड(NSDL E-Governance Infrastructure Limited) 5वीं मंजिल(5th floor), मंत्री स्टर्लिंग(Mantri Sterling), प्लाट नंबर(Plot number) 341, सर्वे नंबर(survey number) 997/8, मॉडल कॉलोनी(Model Colony), दीप बंगलो चौक के पास(Near Deep Bunglow Chowk), पुणे-411016
केवाईसी(KYC) और ई-साइन(e-sign), ई-साइन आधारित या डीएससी आधारित(DSC based) ऑनलाइन पैन आवेदन के लिए, एनएसडीएल ई-गॉव(NSDL e-Gov) को भौतिक दस्तावेज(physical document) भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सभी पैन आवेदन(PAN Application) के पेपरलेस मोड(Paperless Mode) हैं।
b. आधार आवेदन फॉर्म के आधार(Aadhar) / नामांकन आईडी(Enrollment ID) को उद्धत करना अनिवार्य है, स्थायी खाता संख्या(permanent account number) (फॉर्म 49 A) के आवंटन के लिए एक आवेदन(Apply) करने और आधार आवंटन पत्र(Aadhar Allotment letter) की प्रतिलिपि / नामांकन आवेदन पत्र(Enrollment application form) की प्रतिलिपि (photocopy) प्राप्त करने के लिए भी आवेदन पत्र(Application form) के साथ संलग्न(Attach) किया जाना चाहिए।
c. एप्लीकेशन फॉर पैन(Application for PAN): N-15 अंकों की पावती संख्या(acknowledgment number) के साथ लिफाफे के ऊपर लिखें (उदाहरण(Example) के लिए- एप्लीकेशन फॉर पैन(Application for PAN)- N-881010200000097)
d. आपकी पावती(Acknowledgment), डिमांड ड्राफ्ट(demand draft), यदि कोई हो, और ऑनलाइन आवेदन की तिथि(Date of Apply) से 15 दिनों के भीतर एनएसडीएल(NSDL) तक पहुँच जाना चाहिए।
e. भुगतान के मोड(Payment mode) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट(demand draft) के साथ प्राप्त आवेदनों को केवल प्रासंगिक प्रमाण(relevant evidence) प्राप्त होने और भुगतान की प्राप्ति पर संसाधित(processed) किया जाएगा।
f. भुगतान के मोड(Payment mode) के रूप में क्रेडिट कार्ड(credit card) / डेबिट कार्ड(debit card) / नेट बैंकिंग(Net Banking) के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित दस्तावेजों (related documents) की प्राप्ति पर संसाधित(processed) किया जाएगा।
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PAN Card Kaise online Karen
PAN card kaise banaye (फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देश)
Read Instructions
• यह फॉर्म(Form) उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत के नागरिक(Indian Citizen) नहीं हैं केवल योग्य विदेशी निवेशक(Qualified Foreign Investor) को छोड़कर जिन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(depository participant) को फॉर्म 49AA जमा करना आवश्यक है।
• फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा(English Language) में भरा जाना चाहिए।
• तारांकित (*) क्षेत्र भरे जाना अनिवार्य(mandatory) हैं।
• आवेदक को प्रत्येक शब्द(Word)/संख्या(Number)/विराम चिन्ह के बाद खाली स्थान(Space) छोड़ना होगा।
• जिन लोगों को पहले से ही 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पैन(Alphanumeric PAN) आवंटित किया गया है, उनको एक से अधिक पैन(PAN) रखना या उपयोग करना कानूनन अपराध(legal offense) हैं। हालांकि, उसी पैन(PAN) के साथ नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध(Request) या/और पैन डाटा(PAN Data) में परिवर्तन या संशोधन(correction) ‘नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध(request for new PAN card) या/और परिवर्तन या संशोधन(correction) के लिए फॉर्म भरकर किया जा सकता है।
• न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी(Judicial evaluation officer) के AO Code (एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर) आवेदक(Applicant) द्वारा भरा जाना चाहिए। इन विवरणों(details) को आयकर कार्यालय(Income Tax office) से प्राप्त किया जा सकता है या आवेदक(Applicant) फॉर्म में दिए गए विवरणों(details) का उपयोग करके उपयुक्त विकल्प(option) का चयन करके इसे प्राप्त कर सकता है।
• आवेदक को केवल अंतर्राष्ट्रीय कराधान(international taxation) AOकोड प्रदान करना चाहिए। यदि AO Code ज्ञात नहीं है, तो DLC–C–35–1 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कराधान(international taxation) का एक डिफ़ॉल्ट AO Codeप्रदान किया जा सकता है।
Documents Required for PAN card:
For Individuals & HUF
• व्यक्तिगत आवेदकों(individual applicants) को आवासीय पते का प्रमाण(residential address proof) देना होगा।
• यदि आवेदक नाबालिग(minor) है (18वर्ष से कम उम्र), तो ऐसे नाबालिग(minor) के माता-पिता(parents) / अभिभावक(Guardian) में से किसी के नीचे बताई गई सूची(List) के अनुसार कोई भी दस्तावेज(document) आवेदक का पहचान(Identity) और पता(Address) का प्रमाण(proof) माना जाएगा।
Indian Citizens (including those located outside India)
Proof of Identity:
(i) आवेदन में उल्लिखित आवेदक(Applicant) का नाम रखने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों(documents) में से किसी एक की प्रतिलिपि(photocopy): –
a. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड(Aadhar card)
b. निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र(Photo Id card)
c. ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License)
d. पासपोर्ट(Passport)
e. आवेदक(Applicant) का फोटो वाला राशन कार्ड(Ration card)
f. शाखा का लाइसेंस(branch license)
g. केंद्र सरकार(Central Government) या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र(public area) के उपक्रम(Enterprise) द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र(Photo Id card)
h. आवेदक(Applicant) की तस्वीर वाला पेंशनर कार्ड(Pensioner card)
i. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड(central government health scheme card) या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना(Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) फोटो कार्ड
(ii) संसद के सदस्य(member of parliament) या विधान सभा या नगर पार्षद(city councilor) या एक राजपत्रित अधिकारी(Gazetted officer) द्वारा हस्ताक्षरित मूल में पहचान(Identity) का प्रमाण पत्र
(iii) शाखा से लेटर हेड(letter head) पर मूल में बैंक प्रमाण पत्र(Bank certificate) जिसमें आवेदक की विधिवत फोटोग्राफ(photo) और बैंक खाता संख्या हो।
Note:
1. माइनर(Minor) के मामले में, उपरोक्त दस्तावेजों(documents) में से कोई भी ऐसे नाबालिग(Minor) के माता-पिता(parents) / अभिभावकों में से किसी के पहचान(Identity) और पते(address) के प्रमाण(proof) के रूप में माना जाएगा, जिसे नाबालिग(minor) आवेदक के लिए पहचान(Identity) और पते(address) का प्रमाण माना जाएगा।
2. HUF के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार(Hindu Undivided Family) के कर्ता द्वारा दिए गए एक शपथ पत्र(Affidavit) में नाम, पिता का नाम और आवेदन पत्र(Application form) की तारीख और उपरोक्त सभी दस्तावेजों(documents) में से किसी की प्रतिलिपि(photocopy), पहचान, पते और जन्म तिथि(DOB) के प्रमाण के रूप में HUF के कर्ता के नाम की आवश्यकता है।
Proof of Address:
(i) आवेदन में उल्लिखित पते(mentioned address) पर निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज(document) की प्रतिलिपि(photocopy):
a. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड(Aadhar card)
b. निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र(voter id card)
c. ड्राइविंग लाइसेंस(driving license)
d. पासपोर्ट(passport)
e. पति या पत्नी का पासपोर्ट(Spouse passport)
f. आवेदक का पोस्ट ऑफिस पासबुक(Post office passbook)
g. नवीनतम संपत्ति कर(Wealth Tax) निर्धारण आदेश
h. सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र(Domicile Certificate)
i. केंद्र सरकार(Central Government) या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र(Awas allotment letter) तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं
j. संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़(property registration document)
(ii) निम्नलिखित दस्तावेजों(documents) की प्रतिलिपि(photocopy),तीन महीने से अधिक पुराने नहीं
(a) बिजली बिल(electricity bill)
(b) लैंडलाइन टेलीफोन(landline telephone) या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल(broadband connection bill)
(c) जल विधेयक(water bill)
(d) उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड(Gas connection card)
(e) बैंक खाता विवरण(Bank account statement)
(f) निक्षेपागार खाता विवरण(Depository account statement)
(g) क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट(credit card statement)
(iii) संसद सदस्य या विधान सभा(Assembly) या नगर पार्षद(city councilor) या राजपत्रित अधिकारी(Gazetted officer) द्वारा हस्ताक्षरित पते का प्रमाण पत्र(Address proof)
(iv) नियोक्ता प्रमाण पत्र(employer certificate)
Note:
1. आइटम नंबर 7 में वर्णित निवास पते(Residence address) के लिए पते का प्रमाण(address proof) आवश्यक है।
2. भारत से बाहर रहने वाले(NRI) भारतीय नागरिक के मामले में, निवास के देश(Residence Country) में बैंक खाता विवरण(Bank account detail) की प्रतिलिपि(photocopy) पते का प्रमाण नहीं होगी।
Proof of date of birth:
आवेदक के जन्म के नाम(birth name), तिथि, महीने और वर्ष के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों(documents) में से किसी की प्रतिलिपि(photocopy) आवेदन में उल्लिखित है:
a. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड(Aadhar card)
b. निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र(voter card)
c. ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License)
d. पासपोर्ट(Passport)
e. मैट्रिकुलेशन(Matriculation) प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्क शीट(Marksheet)
f. नागरिकता अधिनियम(citizenship act) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (D) में परिभाषित(defined) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार(Registrar) या भारतीय वाणिज्य दूतावास(Indian Consulate) द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र(death certificate) जारी करने के लिए अधिकृत नगरपालिका प्राधिकरण(Authorized municipal authority) या किसी भी कार्यालय(Office) द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र(Birth certificate)।
g. केंद्र सरकार(Central Government) या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम(central public sector undertaking) या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम(State Public Sector Undertakings) द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
h. सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र(Domicile certificate)
i. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना(central government health service scheme) फोटो कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना(Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) फोटो कार्ड
j. पेंशन भुगतान आदेश(pension payment order)
k. रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज(registrar of marriage) द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र(marriage certificate)
l. शपथ-पत्र(Affidavit) में जन्म की तारीख बताते हुए एक मजिस्ट्रेट(Magistrate) के सामने शपथ ली गई।
Do’s for PAN Card:
• पैन के आवंटन (PAN Allotment) के लिए आवेदन(Apply) करने के लिए ‘फॉर्म 49A’ का उपयोग करें।
• आवेदन पत्र अंग्रेजी(English) में ब्लॉक अक्षरों(Capital Letters) में और अधिमानतः काली स्याही(Black Ink) से भरें।
• दो हालिया रंगीन फोटोग्राफ(Recent color photo) (आकार 3.5सेमी X 2.5 सेमी) चिपकाएँ।
• बॉक्स के भीतर हस्ताक्षर(Signature) प्रदान करें।
• यदि आवेदन पत्र पर अंगूठे का निशान(Thumb Impression) लगाया जाता है, तो आधिकारिक मुहर(official seal) और मुहर के तहत मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक(Public Notary) या राजपत्रित अधिकारी(Gazetted officer) द्वारा सत्यापित(verified) अंगूठे का निशान प्राप्त करें।
• आवेदन में सही AO कोड प्रदान करें।
• नीचे AO कोड निर्दिष्ट(specify) करें यदि आवेदक(Applicant) एक रक्षा कर्मचारी(defense personnel) है
• सेना – PNE W 55 3
• वायु सेना(Air Force) – DEL W 72 2
• आयकर नियमों(income tax rules), 1962 के नियम 114 (4) के अनुसार पहचान का प्रमाण (Proof Of Identity), पते का प्रमाण (Proof Of Address) और जन्म तिथि का प्रमाण (Proof Of Date of Birth) संलग्न करें।
• प्रतिनिधि निर्धारिती(Representative Assessee) के लिए POI और POA भी प्रदान करें, यदि प्रतिनिधि निर्धारिती (Representative Assessee) नियुक्त हो।
• लैंडमार्क(landmark) के साथ आवेदन में पूरा डाक पता(Postal Address) लिखें।
• पता क्षेत्र(Address area) में सही पिन कोड(Pincode) का उल्लेख करें।
• आवेदन में टेलीफोन नंबर(Telephone number) / ई-मेल आईडी(E-mail Id) का उल्लेख करें।
Don’ts for PAN Card:
• आवेदन को अधिलेखित(overwrite) या सुधार न करें।
• फोटोग्राफ(photograph) को पिन(Pin) या स्टेपल(Staple) न करें।
• बॉक्स पर हस्ताक्षर(Signature) न करें [हस्ताक्षर(Signature) बॉक्स के भीतर होना चाहिए]
• ऐसे POI और POA प्रदान न करें जो आवेदक(Applicant) के नाम पर नहीं हैं।
• बॉक्स में हस्ताक्षर(Signature) के साथ कोई अतिरिक्त विवरण(other details) (दिनांक, रैंक, पदनाम, आदि) न लिखें।
• पिता(Father) के नाम के कॉलम में पति(Husband) के नाम का उल्लेख न करें।
• अपना नाम संक्षिप्त(short) न करें या आद्याक्षर(initials) का उपयोग न करें।
• यदि आपके पास पहले से पैन(PAN) है तो आवेदन न करें।
Track PAN Card Status
(Know Status of Your Application)
Track PAN Card status |
Check Application Status (PAN Card Status):
आवेदन का स्टेटस(Application Status) प्राप्त करने के लिए एसएमएस(SMS) में एनएसडीएल(NSDL) <स्पेस> 15 अंकों की पावती (Acknowledgement) संख्या लिखें और 57575 पर भेज दें।
Online PAN Verification
पात्र संस्थाओं(eligible entities) को स्थायी खाता संख्या (PAN) सत्यापित(verification) करने में सक्षम बनाने के लिए, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अधिकृत संस्थाओं(Authorized entities) के साथ पैन के सत्यापन(PAN verification) के लिए ऑनलाइन पैन सत्यापन(Online PAN Verification) सेवा शुरू करने के लिए NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड(E-Governance Infrastructure Limited) (NSDL E-Gov) को अधिकृत किया है।
ऐसी संस्थाएं(Entities) जो इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं:
• निवेश सलाहकार सेबी(SEBI) द्वारा अनुमोदित
• बैंक(Bank)
• बीमा वेब एग्रीगेटर्स(insurance web aggregators)
• RBI द्वारा अनुमोदित(Approved) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां(NBFCs)
• प्रीपेड भुगतान साधन(prepaid payment instrument) जारीकर्ता RBI द्वारा अनुमोदित(approved)
• हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां(housing finance companies)
• बीमा कंपनी(Insurance company)
• बीमा रिपोजिटरी(insurance repository)
• कंपनियों और सरकारी कटौतीकर्ता (TDS Return दाखिल करने के लिए आवश्यक)
• म्यूचुअल फंड्स(mutual funds)
• क्रेडिट कार्ड(credit card) कंपनियाँ / संस्थाएँ
• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) की केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी(central recordkeeping agency)
• डीएससी(DSC) प्राधिकारी जारी करना
• डिपॉजिटरी प्रतिभागियों(depository participants)
• आरबीआई(RBI) द्वारा अनुमोदित(approved) क्रेडिट सूचना कंपनियां
• केवाईसी(KYC) पंजीकरण एजेंसी (KRA) / केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री
• नियामक निकायों(regulatory bodies) द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थान(Educational Institute)
• कंपनियां (वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर) / वित्तीय लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक)
• वित्तीय लेन-देन का विवरण (SFT) / वार्षिक सूचना विवरणी (AIR) प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोई अन्य इकाई
• स्टॉक एक्सचेंज(stock exchange) / कमोडिटी एक्सचेंज(commodity Exchange) / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
• गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(GST) नेटवर्क
• डिपॉजिटरी(depository)
• सरकारी एजेंसियां(Government agencies) (केंद्रीय / राज्य)
• आयकर परियोजनाएँ(income tax projects)
• भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank of India)
• वाणिज्यिक कर विभाग(commercial tax department)
• स्टाम्प और पंजीकरण विभाग(Stamp and Registration Department)
• केंद्रीय सतर्कता आयोग(central vigilance commission)
• भुगतान बैंक(Payment Bank) (RBI द्वारा अनुमोदित)
Changes or Correction in PAN card online
How to change date of birth in PAN card / How to update photo in PAN card
- आवेदक(Applicant) ऑनलाइन पैन चेंज रिक्वेस्ट(Online PAN Change request) फॉर्म भरेगा और फॉर्म(Form) जमा करेगा।
- यदि सबमिट(Submit) किया गया डेटा(Data) किसी भी प्रारूप स्तर के सत्यापन(verification) में विफल रहता है, तो स्क्रीन(screen) पर त्रुटि (Error) को इंगित करने वाला एक प्रतिक्रिया प्रदर्शित(Feedback displayed) होगी।
- आवेदक त्रुटि (Errors) को सुधारेगा और फॉर्म(Form) को फिर से जमा(submit) करेगा।
- यदि कोई प्रारूप स्तर(format level) त्रुटि नहीं है तो आवेदक द्वारा भरे गए डेटा(data) के साथ एक पुष्टिकरण स्क्रीन(confirmation screen) प्रदर्शित की जाएगी।
- यदि आवेदक को इस डेटा(data) में किसी संशोधन(correction) की आवश्यकता है, तो वह संपादन(Edit) विकल्प चुन सकता है, अन्यथा वह पुष्टि(confirm) विकल्प का चयन करेगा।
- पैन डेटा(PAN data) में परिवर्तन(changes) या सुधार(correction) के लिए, फॉर्म के सभी अनिवार्य(mandatory) फ़ील्ड (* के साथ चिह्नित) भरें और उपयुक्त फ़ील्ड(Field) के बाएं मार्जिन(margin) पर संबंधित बॉक्स का चयन(select) करें जहां सुधार की आवश्यकता है।
- यदि आवेदन आवेदक(Applicant) के पैन से संबंधित डेटा(data) में किसी भी बदलाव(change) के बिना पैन कार्ड(PAN card) को फिर से जारी करने के लिए है, तो फॉर्म(Form) में सभी फ़ील्ड(Field) भरें लेकिन बाएं मार्जिन(margin) पर किसी भी बॉक्स का चयन(select) न करें।
- पैन डेटा में बदलाव(Change) या सुधार(correction) के अनुरोध के मामले में या पैन डेटा(PAN data) में किसी भी बदलाव (change) के बिना पैन कार्ड(PAN card) को फिर से जारी(issue) करने के अनुरोध(request) के मामले में, संचार (communication) के लिए पते को आवेदन में दिए गए संचार(communication) के पते का उपयोग करके आईटीडी डेटाबेस (ITD Database) में अपडेट किया जाएगा।
How to change Signature in PAN card
- पैन आवेदकों(Applicants) के पास फोटोग्राफ(photograph), हस्ताक्षर और सहायक दस्तावेजों(supporting documents) की स्कैन(scan) की गई छवि(Image) यानी पहचान का प्रमाण (Proof Of Identity) / पते का प्रमाण (Proof Of Address) / जन्म तिथि का प्रमाण (Proof Of DOB) होना चाहिए।
- फोटो/हस्ताक्षर और सहायक दस्तावेजों(supporting documents) को निम्नलिखित विनिर्देशों(Specifications) के अनुसार स्कैन(Scan) किया जाना चाहिए:डीएससी(DSC) आधारित आवेदन के लिए, आवेदक को एनएसडीएल(NSDL) ई-गवर्नेंस को कोई भौतिक दस्तावेज(Physical documents) भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- हालांकि, एनएसडीएल(NSDL) E-Gov द्वारा रिपोर्ट किए गए आवेदन(Application) में किसी भी विसंगति(mistake) के लिए, आवेदक को एनएसडीएल(NSDL) E-Govern को इसके नीचे दिए गए पते(Address) पर और सहायक दस्तावेज(Supporting documents)/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
- साथ ही, ऐसे मामलों में जहां आयकर नियम(Income Tax Rule), 1962 के नियम 114(4) के अनुसार मूल दस्तावेज (original document) जमा करने की आवश्यकता होती है, उन्हें अभी भी डीएससी(DSC) का उपयोग करके ऑनलाइन(online) किए गए डीएससी(DSC) आधारित पैन आवेदनों(PAN Applications) के लिए भौतिक(Physical) रूप में अग्रेषित(Forward) करना होगा।
- ऐसे डीएससी(DSC) आधारित पैन आवेदनों(PAN Applications) को संसाधित(processed) करने के लिए उपरोक्त दस्तावेजों(documents) को मूल रूप से एनएसडीएल(NSDL) E-Gov को नीचे दिए गए पते पर अग्रेषित(Forward) करना आवश्यक है।
How to cancel PAN card online
- पैन रद्द(PAN cancel) करने के लिए, फॉर्म में सभी अनिवार्य फ़ील्ड(mandatory field) भरें, फॉर्म के आइटम नंबर 11 में रद्द(cancel) किए जाने वाले पैन(PAN) को दर्ज करें और बाएं मार्जिन(margin) पर चेक बॉक्स(check box) का चयन करें।
- रद्द(Cancel) किया जाने वाला पैन फॉर्म(PAN Form) के शीर्ष पर उल्लिखित पैन(PAN) (वर्तमान में उपयोग(use) किया जाने वाला) के समान नहीं होना चाहिए।
- पुष्टि(confirm) होने पर, एक पावती(Acknowledgement) प्रदर्शित की जाएगी।
- पावती(Acknowledgement) में एक अद्वितीय 15-अंकीय पावती संख्या(Acknowledgement number) होगी।
- आवेदक से अनुरोध है कि इस पावती(Acknowledgement) को सेव कर लें।
- इस सुविधा का उपयोग पैन आवेदकों(PAN Applicants) द्वारा किया जा सकता है जिनके पास भारत में अधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण (authorized certification authority) द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (valid digital signature certificate) है।
- केवल वैध वर्ग II या III डीएससी(DSC) स्वीकार किया जाएगा।
How to Surrender PAN Card online
आप उस पैन(PAN) का उल्लेख करके पैन परिवर्तन अनुरोध(PAN change request) आवेदन पत्र भर सकते हैं और जमा(submit) कर सकते हैं जिसका उपयोग(use) आप वर्तमान में फॉर्म(form) के शीर्ष पर कर रहे हैं। अनजाने(casually) में आपको आवंटित(allotted) अन्य सभी पैन(PAN)/पैनों का उल्लेख मद संख्या(Item No) में किया जाना चाहिए। फॉर्म के 11 और संबंधित पैन कार्ड(Relevant PAN Card) की कॉपी फॉर्म के साथ रद्द(cancel) करने के लिए जमा(submit) की जानी चाहिए।
यदि आप अपना पैन(PAN) (जिसका आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं) को रद्द(cancel)/सरेंडर(surrender) करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर दी गई प्रक्रिया(process) को Follow करना होगा अथवा अपना पैन रद्द(PAN Cancel)/सरेंडर(Surrender) करने के लिए अनुरोध पत्र(Request form) के साथ अपने स्थानीय(Local) आयकर निर्धारण अधिकारी(Income Tax Assessing Officer) के पास जाना होगा।
PAN Card Name change after marriage online
शादी(marriage) के बाद नाम में परिवर्तन(change) हुआ है तो पैन कार्ड(PAN card) में नाम अपडेट(update) करने के लिये ऊपर दिये गये Correction in PAN card online प्रक्रिया को Follow करे…
PAN Card for Students online
वे सभी छात्र(Student) जो 18 बर्ष से कम उम्र के हैं और पैन कार्ड(PAN card) के लिए आवेदन(apply) करना चाहते हैं, 18 बर्ष से कम उम्र वालो के लिये Online आवेदन की कोई प्रक्रिया(process) नहीं है उन्हें ऑफलाइन(offline) मैन्युअल रूप(manually) से फॉर्म 49ए भरना होगा। फॉर्म भरने के चरण(Step) इस प्रकार हैं:
चरण 1: NSDL या UTIITSL . की वेबसाइट(website) से फॉर्म 49A की एक प्रति डाउनलोड(download) करें
चरण 2: फॉर्म अप्लाई(apply) करते समय उम्र के आधार पर फॉर्म(form) में दिए गए माइनर पैन कार्ड(Minor PAN card) के विकल्प का चयन करें।
चरण 3: फॉर्म को सावधानीपूर्वक(carefully) भरें और आवश्यक दस्तावेजों(required documents) के साथ जमा करें, जिन पर विधिवत हस्ताक्षर(signature) किए गए थे या निकटतम टिन(TIN) सुविधा केंद्र में अंगूठे(Thumb) का निशान था।
चरण 4: आपको केंद्र से एक पावती(Acknowledgement) प्रति प्राप्त होगी और संबंधित अधिकारियों(officers) द्वारा आवेदन सत्यापित(verify) और संसाधित(processed) होने के बाद भारत के आयकर विभाग(Income Tax Department) द्वारा पैन कार्ड(PAN card) जारी किया जाएगा।
How to link PAN card with Bank Account
चरण 1: अपने बैंक(Bank) के इंटरनेट बैंकिंग खाते(Internet Banking account) में लॉग इन करें।
चरण 2: अपना यूजर आईडी(use id) और पासवर्ड(password) दर्ज करें।
चरण 3: अपनी प्रोफ़ाइल(Profile) पर जाएं। सेवा अनुरोध(service request), सेवाएं, या पैन पंजीकरण(PAN registration) जैसे मेनू विकल्प(Menu option) देखें। प्रासंगिक विकल्प(option) पर क्लिक करें।
चरण 4: पैन कार्ड अपडेशन(PAN card update) चुनें, अपना पैन लिंक करें(PAN card link), पैन अपडेट करें, या अन्य समान प्रासंगिक विकल्प(option) चुनें।
चरण 5: अपना पैन कार्ड नंबर(PAN number) दर्ज करें। आपको पैन कार्ड(PAN card) और अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी(Registered E-mail Id) पर अपनी जन्मतिथि(DOB) भी दर्ज करनी पड़ सकती है।
एक बार जब आप सही विवरण(Details) दर्ज करते हैं, तो आपका पैन(PAN) और बैंक खाता(Bank account) 2 से 7 कार्य दिवसों में लिंक(Link) हो जाएगा।
PAN Aadhar Link online:
(A) आप आयकर विभाग(Income Tax department) की ई-फाइलिंग(E-Filling) वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in या NSDL ई-सरकार TIN वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जा सकते हैं और अपने आधार(Aadhar) को पैन(PAN) से लिंक कर सकते हैं।
(B) वैकल्पिक(Optional) रूप से, आप अपने आधार(Aadhar) को पैन(PAN) के साथ 567678 पर निम्नलिखित प्रारूप में SMS भेज कर लिंक(Link) कर सकते हैं –
प्रारूप है: UIDPAN <SPACE> <12 अंक आधार> <SPACE> <10अंक PAN>
उदाहरण(Example) के लिए, यदि आपका आधार नंबर(Aadhar number) 111122223333 और PAN, AAAPA9999Q है, तो आपको UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q के रूप में 567678 पर SMS भेजना होगा।
यह NSDL E-Gov द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निशुल्क सेवा(Free service) है। हालांकि, मोबाइल ऑपरेटर(Mobile operator) द्वारा लगाए गए SMSशुल्क लागू होंगे
PAN Card Download kaise kare
(PAN card kaise nikale)
आप e-PAN Card Download करने के लिए नीचे दिये लिंक(Link) पर क्लिक(Click) करके अपने PAN Card को PDF प्रारूप में Download करके प्रिंट(Print) कर सकते हैं।
PAN Card Form Download
PAN Card for Students:
18 बर्ष से कम उम्र वालो के लिये Online आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं है उन्हें ऑफलाइन(offline) मैन्युअल रूप(Manually) से फॉर्म 49A भरना होगा।
Annexure A for PAN card sample
आयकर नियम(Income Tax rule), 1962 के नियम 114 के उप-नियम (4) के तहत संसद सदस्य(Member of Parliament)/विधान सभा के सदस्य/नगर पार्षद(city councilor) या राजपत्रित अधिकारी(Gazetted officer) द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमाण पत्र(Certificate)
Download Annexure A for PAN card sample
Annexure B PAN Card:
आयकर नियम(Income Tax rule), 1962 के नियम 114 के उप-नियम (4) के तहत संगठन/संस्थान(Institution) के लेटर हेड पर नियोक्ता(Employer) द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमाण पत्र
PAN Card Annexure C
आयकर नियम(Income Tax rule), 1962 के नियम 114 के उप-नियम (4) के तहत बैंक(Bank) के लेटर हेड(Letter Head) पर बैंक द्वारा पहचान(Identity) का प्रमाण पत्र
Annexure D for PAN Card
आयकर नियम, 1962 के नियम 114 के उप-नियम (4) के तहत प्रमाणन, यदि व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत के बाहर निगमित संस्थाएं फॉर्म 49AA भरती हैं
Download Annexure D for PAN Card
PAN Card FAQ
1. पैन क्या है (What is PAN)?
स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग(Income Tax Department) द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक(Alphanumeric) पहचानकर्ता है। प्रत्येक निर्धारिती(assessee) (जैसे व्यक्ति, कंपनी, फर्म आदि) को एक अद्वितीय पैन(Unique PAN) जारी किया जाता है।
2. पैन(PAN) के लिए कौन आवेदन(Apply) कर सकता है?
सभी मौजूदा मूल्यांकनकर्ता(Evaluator) या करदाता(Taxpayer) या ऐसे व्यक्ति जिन्हें आय की वापसी(Income Return) दर्ज करना आवश्यक है, यहां तक कि दूसरों की ओर से भी, उनके पास पैन(PAN) होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जो पैन(PAN) के अनिवार्य होने पर आर्थिक या वित्तीय लेनदेन(Financial transactions) में प्रवेश करना चाहता है, उसके पास भी पैन(PAN) होना चाहिए।
3. क्या ‘आय की वापसी‘(return of income) पर पैन(PAN) उद्धृत करना अनिवार्य है?
हां, आय की वापसी (return of income) पर पैन(PAN) को उद्धृत करना अनिवार्य है।
4. क्या मेरे पास एक से अधिक पैन(PAN) हो सकते हैं?
नहीं, एक से अधिक पैन(PAN) प्राप्त करना / रखना कानून के विरुद्ध(against the law) है और 10,000 तक के दंड(Penalty) का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि एक से अधिक पैन(PAN) न प्राप्त करें / न रखें।
5. ई-पैन(E-PAN) क्या है? क्या ई-पैन, पैन(PAN) के आवंटन का वैध प्रमाण है?
ई-पैन(E-PAN) इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी एक डिजिटल हस्ताक्षरित पैन कार्ड(Digitally signed PAN card) है और यह पैन के आवंटन(Allotment) का एक वैध प्रमाण है।
6. क्या ई-पैन(E-PAN) प्राप्त करने के लिए ई-मेल आईडी(E-mail Id) अनिवार्य है?
हाँ, ई-पैन(E-PAN) प्राप्त करने के लिए पैन(PAN) आवेदन फॉर्म में वैध ई-मेल आईडी(E-Mail Id) का उल्लेख करना अनिवार्य है।
7. क्या आधार(Aadhar) को पैन(PAN) से जोड़ना अनिवार्य है?
आयकर अधिनियम(Income Tax Act) की धारा 139AA में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 को पैन(PAN) रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार नंबर(Aadhar number) के साथ अपना पैन(PAN) लिंक करना आवश्यक है। धारा 139 AA में नए पैन(PAN) के लिए आवेदन करते समय और रिटर्न(Return) दाखिल करते समय भी आधार(Aadhar) का अनिवार्य होना आवश्यक है।
8. मैं अपने आधार(Aadhar) को पैन(PAN) से कैसे जोड़ूँ?
ऊपर दिया गया Process follow करे
CONTACT for PAN
Call PAN/TDS Call Centre at 020 – 27218080
Fax: 020-27218081
E-mail us at: [email protected]
Address: INCOME TAX PAN SERVICES UNIT (Managed by NSDL e-Governance Infrastructure Limited), 5th floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, Survey No. 997/8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411 016
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*Source: NSDL & Wikipedia